बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह समेत 33 आरोपियों काे CBI कोर्ट ने किया तलब
लखनऊ: अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने के आपराधिक मामले में लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी समेत 33 आरोपियों को जवाब-तलब किया है। इससे पहले सीबीआई के आखिरी और मामले के 294वें गवाह एम. नारायणन की गवाही शुक्रवार को पूरी हुई। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि थाने के थानाध्यक्ष प्रियंवदा नाथ शुक्ला और राम जन्मभूमि पुलिस चौकी प्रभारी गंगा प्रसाद तिवारी ने सैकड़ों कारसेवकों के खिलाफ बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वहीं मीडिया और अन्य लोगों की तरफ से इस मामले में करीब 48 एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले की जांच पहले स्थानीय पुलिस फिर सीबीसीआईडी और उसके बाद सीबीआई ने की। 31 मई 2017 को सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इन 49 आरोपियों में से फिलहाल 33 आरोपी ही जिंदा हैं। जबकि अशोक सिंघल, बालासाहेब ठाकरे, महंत अवैद्यनाथ समेत 16 आरोपियों की मौत हो चुकी है।
सीबीआई स्पेशल जज अयोध्या प्रकरण एस के यादव ने सीआरपीसी 313 के तहत आज से आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, साध्वी ऋतम्भरा समेत 33 लोग इस मामले में आरोपी है। सीआरपीसी 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज करने की प्रकिया शुक्रवार से शुरु हो चुकी है। सीबीआई ने अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 294 गवाहों के बयान दर्ज करवाए हैं. आरोपियों के बयान शुरू होने के साथ ये मामला अपने फैसले की तरफ तेजी से बढ़ जाएगा।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल 2017 से निचली अदालत को दो साल में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने 19 जुलाई 2019 को फिर निर्देश दिया कि इस मामले में नौ महीने में फैसला सुना दिया जाए. सीबीआई ने बाबरी मस्जिद को ढहाने के मामले की जांच अपने हाथ में ली थी, जिसमें नफरत भरे भाषण देने को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ मामला दर्ज है।