विधायक ढुलू महतो के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त, हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस को कड़ी फटकार
धनबाद। 15 दिनों से फरार चल रहे बाघमारा विधायक ढुलू महतो को बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने भाजपा विधायक ढुलू व उनके भाई शरत महतो के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी के वारंट को निरस्त कर दिया। साथ ही न्यायालय ने पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।
वहीं, दूसरी ओर बुधवार को बाघमारा डीएसपी नितिन खंडेलवाल, विधायक ढुलू महतो के खिलाफ कुर्की का वारंट जारी कराने के लिए धनबाद कोर्ट पहुंचे थे। उच्च न्यायालय के इस आदेश से पुलिस को बड़ा झटका लगा है। विधायक ढुलू महतो के खिलाफ यह गिरफ्तारी वारंट उनके ही पड़ोसी डोमन महतो के साथ मारपीट के मामले में जारी हुआ था।
बता दें कि एक वर्ष पूर्व डोमन महतो ने विधायक ढूलू महतो व उनके समर्थक अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल के विरुद्ध मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप लगाया था। इसकी प्राथमिकी 15 फरवरी को दर्ज की गई थी। 18 फरवरी को पुलिस ने ढूलू समेत सभी आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया।
इसके बाद पुलिस ने भाजपा विधायक ढुलू महतो के चिटाही स्थित आवास पर 19 फरवरी के तड़के छापेमारी की। छापेमारी के दौरान विधायक पिछले दरवाजे से फरार हो गये। तब से पुलिस उनको तलाश रही है। वहीं, तीन आरोपितों अजय गोराई, बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इनकी ओर से आज जमानत अर्जी दाखिल की गई। जिसपर सुनवाई शनिवार को होगी।