निर्भया केसः पटियाला कोर्ट में डेथ वारंट का फैसला कायम, राष्ट्रपति ने भी खारिज की दया याचिका
नई दिल्लीः फांसी को टालने के लिए निर्भया के गुनहगार नए-नए पैंतरे अपना रहे हैं लेकिन उनका हर दांव फेल हो रहा है। इसी के तहत दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी पवन और एक अन्य दोषी अक्षय सिंह की डेथ वारंट पर रोक लगाने वाली अर्जी खारिज कर दी है। वहीं राष्ट्रपति ने भी दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी है। इससे चारों की कल फांसी का रास्ता साफ हो गया है।
इससे पहले पटियाला कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि दोषियों का डेथ वारंट रद्द नहीं होगा। पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जताई है। दोनों दोषियों ने शुक्रवार को अर्जी दायर की थी जिस पर हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर अधिकारियों को जवाब देने को कहा था।
बता दें कि कोर्ट ने 17 फरवरी को चारों दोषियों की मौत का फरमान जारी किया था जिसमें मुकेश कुमार सिंह (32), पवन कुमार गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने की तारीख 3 मार्च सुबह 6 बजे तय की थी।