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महिला अधिकारियों को सेना में मिलेगा स्थाई कमीशन, नहीं कर सकते भेदभाव: SC

 आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के मार्च 2010 के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी

नई दिल्ली:  सेना में स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलेगा।सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है।  सर्वोच्च अदालत ने कहा कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए था। महिलाओं के साथ भेदभाद नहीं कर सकते।

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आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के मार्च 2010 के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सेना को अपनी सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। केंद्र का कहना था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।

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