झारखंड: सीमित परीक्षा पास कर दारोगा नहीं बन पाएंगे सिपाही
पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर गृह विभाग के स्तर से कार्रवाई होगी और सरकार की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।
रांची। झारखंड पुलिस में अब सिपाही सीमित प्रतियोगिता परीक्षा पास कर दारोगा के पद पर प्रोन्नत नहीं हो सकेंगे। यह व्यवस्था खत्म होने जा रही है। पुलिस मुख्यालय से डीजी मुख्यालय पीआरके नायडू ने शुक्रवार को गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से इसकी अनुशंसा कर दी है। पहले सिपाही से सीधे दारोगा बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। दारोगा के 50 फीसद रिक्त पद सीधी बहाली से व 50 फीसद रिक्त पदों पर एएसआइ को प्रोन्नति देकर भरा जाता था।
पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने 2016 में एक अधिसूचना जारी की थी कि प्रोन्नति से भरे जाने वाले 50 फीसद पद में 25 फीसद पद सिपाही को सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने पर दारोगा के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। केवल 25 फीसद पद पर ही जमादार से दारोगा में प्रोन्नत होंगे। इस अधिसूचना के बाद 2017 में परीक्षा हुई थी। कुल 1544 पदों के लिए विज्ञापन निकला था और सिर्फ 393 सिपाही ही सीमित प्रतियोगिता परीक्षा पास कर दारोगा बने थे। इसमें 1149 पद रिक्त रह गए थे।
इस अधिसूचना का पुलिस मेंस एसोसिएशन व पुलिस एसोसिएशन ने विरोध किया था और सरकार तथा पुलिस मुख्यालय से पत्राचार किया था। अंतत: पुलिस मुख्यालय ने इस व्यवस्था को खत्म करने की अनुशंसा कर दी है। अब प्रोन्नति से भरे जाने वाले पूरे 50 फीसद दारोगा के रिक्त पदों पर जमादारों को मौका मिलेगा। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से बहुत से ऐसे जमादार होते, जो प्रोन्नति से वंचित रह जाते, अब उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर गृह विभाग के स्तर से कार्रवाई होगी और सरकार की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।