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टूलकिट मामलाः शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

किसान आंदोलन से संबंधित टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर यहां की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। मलिक के साथ दिशा रवि भी मामले में आरोपी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मंगलवार को रवि को जमानत दे दी थी।

न्यायाधीश ने मुलुक की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया। मुलुक को बंबई उच्च न्यायालय ने 16 फरवरी को 10 दिन की ट्रांजिट जमानत दी थी। वीडियो कांफ्रेंस के जरिये बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि मुलुक को 26 फरवरी तक गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई है।

सरकारी वकील ने दलील दी कि मामले में जांच कर रहे अधिकारी आज उपस्थित नहीं हैं और च्च्बेहतर होगा उनकी उपस्थिति में मामले की सुनवाई हो”, जिसके बाद सुनवाई स्थगित कर दी गयी। मुलुक, रवि और निकिता जैकब पर राजद्रोह तथा अन्य मामले चल रहे हैं।