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मुंबई। एक विशेष अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाला मामले में भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी को सरकारी गवाह यानी अभियोजन पक्ष का गवाह बनाने की अनुमति दे दी है। मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश वीसी बर्डे ने सोमवार को सरकरी गवाह बनने को लेकर पूर्वी द्वारा दिए गए आवेदन को स्वीकार कर लिया। आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया।
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अदालत ने कहा कि इस मामले में माफी मांगने के बाद आरोपित (पूर्वी मोदी) अब सरकारी गवाह होगी। बेल्जियम की नागरिक पूर्वी प्रवर्तन निदेशाल्य द्वारा दर्ज मामले में आरोपित है। अदालत ने आदेश में कहा, आरोपी फिलहाल विदेश में रह रही है। उसे अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाएगा। इसके लिए अभियोजन पक्ष जरूरी कदम उठाएगा। अपने माफी आवेदन में पूर्वी मोदी ने कहा कि वह मुख्य अभियुक्त नहीं है और जांच एजेंसियों ने उसकी सीमित भूमिका ही बताई है। उन्होंने कहा कि अब तक ईडी को सभी अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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याचिका में कहा गया कि नीरव मोदी की बहन होने के कारण, वह नीरव मोदी और उसके कार्यों/ व्यवहारों के लिए प्रासंगिक पर्याप्त और महत्वपूर्ण सबूत, जानकारी, सबूत, और दस्तावेज़ और बैंक खातों, परिसंपत्तियों, कंपनियों और संस्थाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में थी।
उसने कहा कि जरूरी सूचना और दस्तावेज उपलब्घ कराते हुए उसने प्रवर्तन निदेशालय के साथ पूरी तरह से सहयोग किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।
गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में दो अरब डॉलर का घोटाला करने के आरोपित भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) के प्रत्यर्पण मामले में ब्रिटेन की एक अदालत ने सात जनवरी तक रिमांड बढ़ा दी है।