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पूर्व मंत्री बच्चा सिंह ने सजा के आदेश को दी चुनौती, पुलिस हिरासत से रामाधीर को छुड़ाने का आरोप

धनबाद। पुलिस हिरासत से रामाधीर सिंह को छुड़ाने के 17 वर्ष पुराने मामले में दोषी करार दिए गए प्रदेश के पूर्व शहरी विकास मंत्री बच्चा सिंह ने निचली अदालत के सजा के आदेश को अपील दायर कर सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं बच्चा सिंह के भाई व बलिया के पूर्व जिप अध्यक्ष व झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के चाचा रामाधीर सिंह ने अब तक सजा के खिलाफ अपील दायर नहीं की है। रामाधीर सिंह विनोद हत्याकांड में होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

एक वर्ष की हुई थी सजा 

बीते 20 मार्च को धनबाद सीबीआई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल की अदालत ने मामले के नामजद आरोपी रामाधीर सिंह व बच्चा सिंह को एक-एक वर्ष कैद की सजा सुनाई थी। वहीं छह अन्य आरोपी हुए साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था।

किन अपराधों में  मिली थी  सजा 

अदालत ने बच्चा सिंह को धमकी के आरोप में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए जुर्माना से दंडित किया था। जबकि रामाधीर सिंह को पुलिस हिरासत से भागने में एक वर्ष की सश्रम कारावास तीन हजार रुपए जुर्माना, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में एक वर्ष की सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना, गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने में तीन माह कैद की सजा सुनाई।

क्या था आरोप

 3 अक्टूबर 03 को झरिया स्थित जनता मजदूर संघ के कार्यालय में अष्टजम संकीर्तन चल रहा था उसी दिन प्रमोद सिंह की हत्या हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रमोद सिंह की हत्या में रामाधीर सिंह का हाथ है। पुलिस रामाधीर सिंह को गिरफ्तार कर ले जा रही थी इसी दौरान समर्थकों ने उन्हेंं छुड़ा लिया था। बच्चा सिंह ने पुलिस को सबक सिखाने की धमकी दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले का अनुसंधान किया था।

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