टेरर फंडिंग के दो मामलों में हाफिज सईद के खिलाफ सुनवाई 18 फरवरी को
शनिवार को अदालत ने इन दो मामलों पर फैसला सुनाना था, लेकिन उसकी सुनवाई मंगलवार 11 फरवरी को करने का फैसला किया था।
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पेशावरः पाकिस्तान की आतंकरोधी कोर्ट (ATC) आतंकी संगठनजमात-उद-दावा (JUD) सरगना और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के दो मामलों में अब 18 फरवरी को सुनवाई करेगा। इन मामलों में उसके खिलाफ एटीसी ने छह फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 29 मामले दर्ज हैं।
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शनिवार को अदालत ने इन दो मामलों पर फैसला सुनाना था, लेकिन उसकी सुनवाई मंगलवार 11 फरवरी को करने का फैसला किया था। ATC का कहना था कि फैसला सुनाने से पहले वह सभी मामलों पर सुनवाई कर लेना चाहता है। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को हाफिज सईद की वह याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें छह मामलों की एकसाथ सुनवाई करने और फैसला सुनाने की मांग की थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन के हवाले से कहा गया है कि डिप्टी प्रोसेक्यूटर जनरल अब्दुल रऊफ वट्टू ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ छह मामले अदालत में लंबित थे, जिनमें चार में सुबूत पेश करने की प्रक्रिया चल रही थी।
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उन चारों मामलों की सुनवाई इस सप्ताह के अंत तक कर ली जाएगी। बता दें कि शनिवार को सुनवाई के बाद अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि एटीसी न्यायाधीश ने हाफिज सईद के आवेदन पर गौर किया जिसमें उसने अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के सभी मामलों को मिलाने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की अपील की थी।