Logo
ब्रेकिंग
ले*वी के लिए ठेकेदारों को धम*की देने वाले पांडे गिरोह के चार अपरा*धी गिर*फ्तार रामगढ़ पुलिस ने लेवी के लिए हमले की योजना बना रहे मुखलाल गंझु को हथियार के साथ किया गिरफ्तार बालू खनिज के अवैध खनन व परिवहन पर 1 हाईवा वाहन को किया गया जब्त, प्राथमिकी दर्ज। जरुरतमंदों व गरीबो के लिए 31 अगस्त से शुरू होगा "खाना बैंक" इनलैंड पॉवर लिमिटेड ने कई विद्यालय को दिए वॉटर प्यूरीफायर, सेनेटरी पैड व लगाए पौधे Congress प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का जिला अध्यक्ष जोया परवीन ने किया स्वागत Kids world स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी कलर बेल्ट कराटे ग्रेडेशन के दौरान प्रतिभागियों ने कराटे के तकनीकों का प्रदर्शन किया! सांसद मनीष जायसवाल ने मंडईखुर्द वासियों से किया वादा निभाया Royal mens parlour का बरकाकाना मार्केट कांप्लेक्स में हुआ उद्घाटन!

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली जमानत

10 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को हाईकोर्ट से मिली जमानत

10 लाख के निजी मुचलके पर मिली जमानत

अशोक कुमार

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट से चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रेग्यूलर जमानत मिल गयी है. चारा घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ से अधिक की राशि की निकासी मामले पर जस्टिस अमरेस कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट में सीबीआइ के अदालत के फैसले को लालू प्रसाद यादव की तरफ से चुनौती दी गयी थी. अदालत ने 10 लाख रुपये के निजी मुचलके पर राजद नेता को जमानत देने का फैसला दिया. अदालत ने सीबीआइ की दलीलों को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल लालू प्रसाद की तरफ से अदालत में पक्ष रख रहे हैं.
उन्होंने कहा कि चारा घोटाला मामले में अब तक लालू प्रसाद को जितनी सजा सुनायी गयी है, उसमें से आधी सजा वे काट चुके हैं.  कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू 40 महीने तक जेल की सजा काट चुके हैं.  लालू प्रसाद कई बीमारियों से पीड़ित हैं, मालूम हो कि सीबीआइ की विशेष अदालत ने डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में लालू प्रसाद को पांच वर्ष की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना किया था. लालू प्रसाद की तरफ से अधिवक्ता देवर्षी मंडल ने भी बहस के दौरान दलीलें दी. सीबीआइ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत पल्लव ने रखा पक्ष.