Logo
ब्रेकिंग
रामगढ़ में सड़कों पर खुलेआम पशुओं को छोड़ने वाले मालिकों की अब खैर नहीं! बिजुलिया तालाब का होगा सौंदर्यीकरण, विधायक सुनीता चौधरी ने किया शिलान्यास, बोटिंग, सिटिंग, झूले और भ... नशे के सौदागरों के विरुद्ध रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ से अधिक का गांजा जप्त, एक गिरफ्तार मॉबली*चिंग के खिलाफ भाकपा-माले ने निकाला विरोध मार्च,किया प्रदर्शन छावनी को किसान सब्जी विक्रेताओं को अस्थाई शिफ्ट करवाना पड़ा भारी,हूआ विरोध व गाली- गलौज सूक्ष्म से मध्यम उद्योगों का विकास हीं देश के विकास का उन्नत मार्ग है बाल गोपाल के नए प्रतिष्ठान का रामगढ़ सुभाषचौक गुरुद्वारा के सामने हुआ शुभारंभ I पोड़ा गेट पर गो*लीबारी में दो गिर*फ्तार, पि*स्टल बरामद Ajsu ने सब्जी विक्रेताओं से ठेकेदार द्वारा मासूल वसूले जाने का किया विरोध l सेनेटरी एवं मोटर आइटम्स के शोरूम दीपक एजेंसी का हूआ शुभारंभ

खनिजों के अवैध परिवहन के विरूद्ध चलाया गया जांच अभियान, मालिक, चालक व अन्य पर दर्ज की गई प्राथमिकी।

रामगढ़: खान निरीक्षक रामगढ़ राहुल कुमार एवं स्थानीय पुलिस बल के द्वारा रामगढ़ थाना अन्तगर्त्त HP Petrol Pump के सामने, गोला- रामगढ़ मार्ग पर (कोठार) में अवैध रूप से बालू खनिज का उत्खनन कर प्रेषण करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया। जिसपर रजि० सं० अंकित नहीं है, POWERTRAC 434 नीला रंग T-3197570, B-107104, E- 3119124, इंजन एवं चेरीस सं० स्पष्ट रूप से अंकित नही है, डाला रजि० सं० अंकित नही है तथा बालू लगभग 100 (एक सौ) घनफीट लदा है। पुलिस बल को देखते ही चालक के फरार होने के उपरांत जांच के दौरान ट्रैक्टर पर बालू खनिज से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज / परिवहन चालान नही पाया गया। उक्त ट्रैक्टर को पुलिस बल के सहयोग से जप्त कर रामगढ़ थाना परिसर मे सुरक्षार्थ सुपुर्द किया गया है साथ ही मालिक, चालक व अन्य संलिप्त व्यक्तियों पर उपरोक्त अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाई की जा रही है।*

*उल्लेखनीय है कि बिना वैध परिवहन चालान के खनिजो का उत्खनन कर प्रेषण करना MMDR ACT, 1957 के धारा-4 (1) / 4(1A) का उल्लंघन है, जो धारा 21 के तहत दंडनीय है। उक्त कार्य झारखंड लघु खनिज समनुदान नियामवली 2004 के नियम 4 का उल्लंधन है जो नियम 54 के तहत दंडनीय है, साथ ही The Jharkhand minerals (prevention of illegal mining transportation and storage) rules 2017 के नियम 9 का उल्लंघन है जो नियम -13 के तहत दंडनीय है।