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एक्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग सख्त, उल्लंघन करने पर 02 साल तक की होगी सजा ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (संक्षेप में लो. प्र. अधिनियम, 1951) की धारा 126क में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ” (1) कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निगम मत सर्वेक्षण के परिणाम का, ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।*

*(2) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए साधारण आदेश निम्न तारीख और समय अधिसूचित किया गया है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियो का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के दृष्टिगत, 16 फरवरी, 2023 (गुरुवार) को पूर्वाहन 7:00 बजे और 27 फरवरी, 2023 (सोमवार) को अपराहन 7:00 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपर उल्लिखित साधारण निर्वाचन और उप- निर्वाचनों के संदर्भ में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दद्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।
4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण और उप-निर्वाचनों में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।

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