रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने उच्च न्यायालय के आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि एक रिट पिटीशन दायर की गयी है. इसमें छावनी परिषद क्षेत्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व व्यावसायिक भवनों से बेसमेंट हटाने की मांग की गई है. इसी मामले में सुनवाई कर खंडपीठ ने आदेश दिया है.
रामगढ़ : झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद व रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने रामगढ़ छावनी परिषद क्षेत्र में बेसमेंट के व्यावसायिक उपयोग की जांच के लिए विशेष कमेटी बनाने का आदेश दिया है. न्यायालय ने पूर्व विधायक शंकर चौधरी व बलजीत सिंह बेदी द्वारा दायर जनहित याचिका डब्ल्यूपी (पीआईएल) नंबर 1717 / 2022 पर सुनवाई करते हुये ये आदेश जारी किया है. मंगलवार को पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने पत्रकारों को हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी दी. उनके साथ बलजीत सिंह बेदी भी मौजूद थे.