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अवैध रूप से हो रहे पटाखों की बिक्री पर कार्यवाई करने का एसडीओ ने दिया निर्देश ।

दीपावली पर्व के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी ने रामगढ़ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का किया निरीक्षण

अवैध रूप से हो रहे पटाखों की बिक्री पर कार्यवाई करने का एसडीओ ने दिया निर्देश ।

आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानों को तत्काल किया गया बंद, आगे की कार्रवाई का दिया गया निर्देश

पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के संबंध में दिए महत्वपूर्ण निर्देश।

रामगढ़: दीपावली पर्व के मद्देनजर उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा के निर्देश पर शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने अंचल अधिकारी रामगढ़ श्री सुधीर कुमार एवं थाना प्रभारी रामगढ़ के साथ शहर के सुभाष चौक, लोहार टोला, चट्टी बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में पटाखा विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी ने पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की एवं जिन दुकानदारों द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया उनकी दुकानों को तत्काल बंद करवाया दिया गया एवं आगे की कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी रामगढ़ को ऐसे सभी दुकानदार जो अवैध रूप से पटाखों की बिक्री कर रहे है के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाने एवं कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने दुकानदारों को भी नियम अनुसार ही पटाखों की बिक्री करने का सख्त निर्देश दिया। त्यौहार के मद्देनजर शहर क्षेत्र में हो रहे हैं भीड़ भाड़ को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने यातायात प्रभारी को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।गौरतलब हो कि दीपावली / धनतेरस – 2022 के अवसर पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु यातायात व्यवस्था दिनांक 22.10.2022 से 24.10.2022 तक ( 06.00 बजे पूर्वाहन से 12.00 बजे रात्रि तक ) रामगढ़ शहर में मालवाहक गाड़ी / ट्रक / बस के आवागमन को पूर्णतः बंद करते हुए रूट लाईन निम्न प्रकार परिवर्तित किया गया है ।

1- कोई भी मालवाहक गाड़ी / ट्रक / भारी वाहनों / सवारी गाड़ी इत्यादि को शनिचरा हाट से लेकर थाना चौक तक और थाना चौक से लेकर शनिचरा हाट तक प्रवेश वर्जित रहेगा । 2- कोई भी मालवाहक गाड़ी या ट्रक / बस पटेल चौक से राँची रोड तक एवं राँची रोड से पटेल चौक तक प्रवेश वर्जित रहेगा ।

3 – कोई भी मालवाहक गाड़ी / ट्रक / बस बरकाकाना से लेकर सुभाष चौक तक एवं सुभाष चौक से लेकर बरकाकाना तक प्रवेश वर्जित रहेगा ।