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खाद्य कारोबार से जुड़े थोक व खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस लेना/ पंजीकरण कराना अनिवार्य
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बिना लाइसेंस लिए/ पंजीकरण कराएं कार्य करने पर दंड का प्रावधान
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रामगढ़: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत सभी खाद्य कारोबार से जुड़े खुद्रा विक्रेता / थोक विक्रेता / वितरक / उत्पादक / होटल / रेस्टोरेंट / दाबा / कैटरर / राशन दुकान एवं मिठाई दुकान / मांस , मछली , अंडा दुकान / फल एवं सब्जी विक्रेता / FoodSuppliment बेचने वाले दवा विक्रेता / शराब दुकानदार / सरकारी एवं गैर सरकारी परिसर में संचालित कँटीन / स्टोर रुम / ठेला एवं खोमचा संचालक को Food License लेना / Registration कराना अनिवार्य है। इसके लिये www.foscos.fssai.gov.in पर online आवेदन दिया जा सकता है। इस संबंध में अभिहित अधिकारी – सह – अनुमण्डल पदाधिकारी , रामगढ़ मो ० जावेद हुसैन ने रामगढ़ जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को यथाशीघ्र Food License एवं Registration लेने का निर्देश दिया हैं ।
ऑनलाईन आवेदन देने हेतु शुल्क निम्नवत है ।
★ Food License(Annual Turnover Above 12 lacks) – Fee to be paid Rs.2000-3000 / year
★ Food Registration (Annual turnover upto Upto 12 lacks)- Fees to be Paid Rs.100 / year
ज्ञात हो कि बिना खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीकरण के खाद्य कारोबार करना दंण्डनीय अपराध है , जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम -2006 की धारा -63 के तहत 06 महिने की जेल एवं 05 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है । उक्त के क्रम में खाद्य कारोबार से जुड़े हुए लोगों से जल्द Food License /Registration कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी हेतु खाद्य सुरक्षा शाखा अनुमण्डल कार्यालय , रामगढ़ के Helpline no- 06553222005 पर सम्पर्क किया जा सकता है