रामगढ़ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
अनुमंडल पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से अधिकारियों को दी जानकारी
रामगढ़ में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
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अवमानना करने कानूनी कार्रवाई का दिया निर्देश
- रामगढ़। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार रामगढ़ जिले में किसी भी प्रकार के मेला जुलूस एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इधर, कतिपय मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकाले जाने की संभावना को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन द्वारा अगले आदेश तक के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
इस संबंध में रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो की विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने निषेधाज्ञा के दौरान वैसे सभी लोग जिनके द्वारा आदेशों की अवमानना की जाती है उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के संबंध में भी सभी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
निषेधाज्ञा के दौरान निम्न आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा :
1 . निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होने लाठी / भाला / पारम्परिक अस्त्र – शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक लगाई जाती है ।
2 .सम्पूर्ण निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि व्यवस्था / शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने एवं प्रदर्शित करने रोक लगाई जाती है ।
3. बिना अनुमति के जुलूस धरना , प्रर्दशन , सड़क जाम करने पर रोक लगायी जाती है ।
4. किसी भी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा ।
5 . किसी भी धर्म जाति व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पनी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी भी सोसल मिडिया जैसे ( Whatsapp , Facebok , & Twiter ) आदि के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जाता है ।
यह आदेश कार्यावधि के दौरान सरकारी कर्मियों , पदाधिकारीयों पर लागू नहीं होगा तथा कार्यरत पुलिस बल / अर्धसैनिक बल एवं बैंक गार्डो द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा । साथ ही दाह संस्कार / वैवाहिक समारोह / धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा तथा शिक्षण संस्थान / अस्पताल / बस पड़ाव में प्रतीक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा।