Logo
ब्रेकिंग
रामगढ़ में सड़कों पर खुलेआम पशुओं को छोड़ने वाले मालिकों की अब खैर नहीं! बिजुलिया तालाब का होगा सौंदर्यीकरण, विधायक सुनीता चौधरी ने किया शिलान्यास, बोटिंग, सिटिंग, झूले और भ... नशे के सौदागरों के विरुद्ध रामगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ से अधिक का गांजा जप्त, एक गिरफ्तार मॉबली*चिंग के खिलाफ भाकपा-माले ने निकाला विरोध मार्च,किया प्रदर्शन छावनी को किसान सब्जी विक्रेताओं को अस्थाई शिफ्ट करवाना पड़ा भारी,हूआ विरोध व गाली- गलौज सूक्ष्म से मध्यम उद्योगों का विकास हीं देश के विकास का उन्नत मार्ग है बाल गोपाल के नए प्रतिष्ठान का रामगढ़ सुभाषचौक गुरुद्वारा के सामने हुआ शुभारंभ I पोड़ा गेट पर गो*लीबारी में दो गिर*फ्तार, पि*स्टल बरामद Ajsu ने सब्जी विक्रेताओं से ठेकेदार द्वारा मासूल वसूले जाने का किया विरोध l सेनेटरी एवं मोटर आइटम्स के शोरूम दीपक एजेंसी का हूआ शुभारंभ

दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक मैं उपायुक्त ने दिए कई सख्त निर्देश

रामगढ़: आगामी दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त रामगढ़ सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने कहा कि कोरोना से बचाव के मद्देनजर इस वर्ष दुर्गा पूजा का आयोजन राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए ही किया जाना है।
इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन ने सभी प्रशासनिक तथा पुलिस पदाधिकारियों, विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधियों आदि को जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष कहीं पर भी दुर्गा पूजा पंडाल का आयोजन किसी थीम पर नहीं होगा, मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट तक ही होनी है तथा किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्रियों से संबंधित फूड स्टॉल को पूजा पंडालों के आसपास लगाने की अनुमति नहीं है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों यथा लाउडस्पीकर का प्रयोग केवल पूजा के दौरान मंत्र उच्चारण के लिए ही किया जाना है। किसी भी प्रकार के डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाना है। मेले के आयोजन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। लोग तथा श्रद्धालुओं को पंडाल के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी वे बैरिकेडिंग के बाहर से ही दर्शन कर सकते है। किसी भी समय पंडाल के अंदर पूजा समिति के 25 से ज्यादा सदस्य उपस्थित नहीं रहेंगे एवं 18 वर्ष से कम आयु के सदस्यों को पंडाल के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी।

बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के सभी सदस्यों को जानकारी दी कि पर्व के आयोजन के दौरान कहीं से भी अगर दिशानिर्देशों की अवमानना अथवा उल्लंघन से संबंधित मामला सामने आता है तो संबंधित पर एफआई आर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों आदि से उनके
-उनके क्षेत्रों में होने वाले दुर्गा पूजा आयोजन के संबंध में तथा लगने वाले पूजा पंडालों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली गई। इस दौरान उन्होंने सभी को जल्द से जल्द शांति समिति की बैठक का आयोजन कर लोगों को दिशा निर्देशों से अवगत कराने तथा लगातार क्षेत्र भ्रमण कर सभी पूजा पंडालों में दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने सभी क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों के खिलाफ धारा 107 की कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने सभी प्रशासनिक था पुलिस अधिकारियों को पर्व के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु सोशल मीडिया पर विशेष रूप से ध्यान रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह सामने आने पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मूर्ति विसर्जन के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित की गई जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से से ही मूर्ति का विसर्जन किया जाना है।

विस्तृत दिशा-निर्देश

1. दुर्गा पूजा आम तौर पर मंदिरों में या निजी तौर पर घरों में या विशेष रूप से बनाये गये छोटे पंडालों / मंडपों में भी की जा सकती है, जहां यह पारम्परिक रूप से केवल अनुष्ठानों से संबंधित पूजा समिति के सदस्यों द्वारा बिना सार्वजनिक भागीदारी के किया जायेगा ।

ii . केवल Containment Zone के बाहर ही पूजा पण्डाल की अनुमति होगी ।

iii . भक्तों के प्रवेश को रोकने के लिए दुर्गा पूजा पंडाल / मण्डप को सभी तरफ से घेरा जाना एवं तीन तरफ से कवर किया जाना आवश्यक होगा । भक्त पण्डाल में प्रवेश किये बिना बैरीकेड्स के बाहर दूर से ही दर्शन कर सकते हैं ।

iv . पूजा पंडाल / मण्डप का निर्माण किसी भी Theme ( थीम ) पर आधारित नहीं होगी ।

v. पूजा पंडाल / मण्डप के आस – पास के परिसर क्षेत्र में Lighting का कोई सजावट नहीं होगी । सुरक्षा के उद्देश्य से आवश्यक प्रकाश की व्यवस्था की अनुमति होगी ।

vi . पूजा पंडाल / मण्डप में और उसके आस – पास कोई स्वागत द्वार अथवा तोरण द्वार नहीं बनाया जायेगा ।

vii . जहां मूर्ति रखी गई है , उस जगह को छोड़कर बाकी पूजा पंडाल / मण्डप परिसर हवा के लिए खुले होंगें ।

viii . मूर्ति का आकार 05 ( पाँच ) फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

ix . ध्वनि प्रदूषण ( विनियमन और नियंत्रण ) नियम , 2000 के अनुपालन में मंत्र / पाठ / आरती का सीधा प्रसारण के लिए सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति होगी । सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से टेप / ऑडियो / डिजिटल रिकोर्डिंग का कोई प्रसारण नहीं किया जायेगा ।

X. पंडाल में मौजूद किसी भी समय रहने वाले पूजा समिति के सदस्यों / पुजारियों / स्वयंसेवकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें कम – से – कम कोविड -19 टीका का एक खुराक पहले से ही लगाया गया हो ।

xi . इस अवसर पर कोई भी मेला आयोजित नहीं किया जायेगा ।

xii . दुर्गा पूजा पंडाल / मण्डप में और उसके आस – पास कोई भी Food Stall नहीं खोला जायेगा ।

xiii एक समय में दुर्गा पूजा पंडाल / मण्डप में आयोजकों , पुजारियों और सहयोगी स्टाफ सहित 25 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थित नहीं होगी ।

xiv . विसर्जन जुलूस निकाले जाने की अनुमति नहीं होगी मुर्तियों को जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही विसर्जित किया जायेगा ।

xv . कोई भी संगीत या कोई अन्य मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन की अनुमति नहीं होगी ।

xvi . कोई भी सामुदायिक भोज / प्रसाद या भोग वितरण का समारोह आयोजित नहीं किया जायेगा । प्रसाद के होम डिलिवरी की अनुमति होगी ।

xvii . समितियों द्वारा किसी भी रूप कोई आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जायेगा ।

xviii . पंडाल / मण्डप के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह / कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जायेगा।

xix . पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा ।

xx . किसी भी सार्वजनिक स्थान पर गरबा / डांडिया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा ।

xxi . सार्वजनिक स्थानों पर ( जहां व्यक्तियों की भारी भीड़ होती हो ) रावण का पुतला दहन कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी ।

xxii सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर / मास्क पहनना अनिवार्य होगा ।

xxiii . 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्तियों को पंडाल में उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी ।

xxiv . व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर एक दूसरे से न्यूनतम 06 ( छ ) फीट की दूरी बनाया रखना अनिवार्य है।

xxv . पूजा पंडाल / मण्डप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों को केन्द्र / राज्य सरकार / स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड -19 प्रोटोकॉल के पालन हेतु जारी किये गये निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का उपयोग , व्यक्तिगत स्वच्छता के सभी प्रोटोकोल का पालन करना अनिवार्य होगा ।

xxvi . पूजा के आयोजन में शामिल आयोजकों और अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा लगायी गयी किसी भी शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा ।
उक्त बैठक के दौरान पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, सिविल सर्जन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी सह नजारत उप समाहर्ता, कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी विधि शाखा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, थाना प्रभारियों, विभिन्न दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधियों सहित अन्य उपस्थित थे।