Logo
ब्रेकिंग
बीएफसीएल द्वारा महेश्वर धाम में दो दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन, 163 लाभार्थियों की हुई... झारखंड को मिली बड़ी सौगात,17 जनवरी को खुलेगा सब-डीओ कार्यालय, आर्मी लैंड केस अब लोकल लेवल पर! गुरुजी के घर पहुंचे अखिलेश यादव, भावुक होकर कहा – आदिवासियों की आवाज़ हमेशा गूंजेगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजनीति की चकाचौंध से दूर पैतृक गांव नेमरा की मिट्टी में रचे-बसे नज़र आ रहे ... रामगढ़ की बेटी चंद्र ज्योति उपाध्याय ने रचा इतिहास, JPSC में पाई 70वीं रैंक, बनीं डिप्टी कलेक्टर युवा आजसू का संकल्प – हर गांव, हर विद्यालय में हरा अभियान! आफ़ताब अंसारी के मामले कि जांच और परिजनों को मिले मुआवजा : जोया प्रवीण रामगढ़ थाना से फरार आफताब कि मौ*त, जमकर बवाल, इंस्पेक्टर प्रमोद सिंह और कई पुलिसकर्मी निलंबित रामगढ़ डीसी बने फरिश्ता, बेहोश स्कूली बच्चे को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, बचाई जान प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार श्री मस्त राम मीणा ने किया रामगढ़ जिले का दौरा।

मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए विधेयक लाएगी शिवराज सरकार

भोपाल। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव से पहले अवैध कालोनियों और अवैध निर्माण को वैध करने के लिए सरकार विधेयक लाएगी। इसके मसौदे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इसमें तय अनुमति से 20 फीसद अधिक निर्माण को मान्य किया जाएगा। इसके लिए शुल्क लिया जाएगा, जो बाद में तय होगा। प्रस्तावित निकाय चुनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि प्रविधानों को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जा सकता है। कैबिनेट की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। इसमें 15 मुद्दों पर विचार होगा। सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए बजट सत्र में विधेयक लाने वाली थी लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र तय समय अवधि से पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ गया। प्रदेश में करीब छह हजार अवैध कॉलोनियां हैं। इनके वैध होने से रहवासियों को फायदा मिलेगा और निकायों को आय होने लगेगी। वहीं, अवैध निर्माण को बीस फीसद सीमा तक मान्य करने से शुल्क प्राप्त होगा।

इसके लिए नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2021 के मसौदे पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा भिंड (मालनपुर) में सैनिक स्कूल खोलने को लेकर 50 एकड़ भूमि आवंटित करने, अस्थाई आवास में स्कूल प्रारंभ करने के लिए डेढ़ करोड़ रुपये देने सहित अन्य प्रविधान को मंजूरी दी जाएगी।

बार लायसेंस की नहीं बढ़ेगी फीस

कैबिनेट बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए भांग की दुकानों के नवीनीकरण, विनिर्माण इकाइयों और बार लायसेंस व्यवस्था के लिए नीति प्रस्तुत होगी। बताया जा रहा है कि भांग की दुकानों का वार्षिक मूल्य दस प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं होगा, उन्हें टेंडर के माध्यम से नीलाम किया जाएगा। बार लायसेंस फीस नहीं बढ़ाई जाएगी।