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भोपाल। 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के आरोपित युवक को राजधानी की एक अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश वंदना जैन ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में प्रदीप उर्फ बबलू प्रजापति (22) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अति. जिला अभियोजन अधिकारी अनिता सिंह एवं एडीपीओ सीमा अहिरवार ने किया। उन्होंने बताया कि 27 जनवरी 2019 को रात करीब साढ़े आठ बजे किशोरी अपनी मां से दुकान से पेन लाने का कहकर घर से निकली थी। रात में घर नहीं लौटने पर उसकी मां ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर किशोरी की तलाश कर रही थी। 29 जनवरी को पुलिस ने आरोपित प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है और किशोरी को बरामद किया था। पीड़िता ने अपने बयान में कहा था कि प्रदीप उसे बहला फुसलाकर अशोका गार्डन क्षेत्र में एक दवा की दुकान में ले गया था। वहां रात में दीपक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद प्रदीप उसे लेकर शहर के अलग अलग स्थानों पर घूमता रहा। 29 जनवरी को प्रदीप किशोरी को लेकर खजूरी सड़क इलाके में घूम रहा था, तभी पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर किशोरी को अभिरक्षा में ले लिया था। आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उसे कठोर सजा से दंडित किया गया।