
रामगढ़: विभिन्न माध्यमों से गोला प्रखंड अंतर्गत कुसुमडीह, कल्याणपुर क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने की शिकायत मिलने पर बृहस्पतिवार को अपर समाहर्ता श्री जुगनू मिंज द्वारा गोला अंचल के मौजा कुसुमडीह के खाता नंबर 43 अंतर्गत प्लाट नंबर 398, 398/621, 398/620 का स्थल निरक्षण किया गया।

जांच के दौरान अपर समाहर्ता द्वारा प्रथम दृष्ट्या में पाया गया कि प्लाट नंबर 398, 398/621, 398/620 सरकारी भूमि, गैरमजरुआ-जंगल झाड़ी है। जिसके कारण इस भूमि का बंदोबस्ती, दाखिल खारिज नही किया जा सकता है।

अवैध तरीके से किये गए जमाबन्दी को देखते हुए अपर समाहर्ता ने अंचल अधिकारी गोला अजय रजाक को संबंधित भूमि पर बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही उन्होंने अंचल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से जमीन पर किसी भी प्रकार के प्लॉटिंग, निर्माण आदि कार्य पर पूरी तरह रोक लगाने एवं जमीन पर सरकारी भूमि से संबंधित साइन बोर्ड लगाने का निर्देश दिया।