रामगढ़ शहर के मुख्य बाजार में कपड़ा, जेवर, जूता व इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिक्री पर रोक
रामगढ़ में झंडा चौक से शनिचरा बाजार तक कंटेनमेंट जोन घोषित
कोरोना वायरस (कोविड- 19) का संक्रमण काफी तीव्र गति से फैल रहा हैं। वर्तमान समय में रामगढ़ शाहर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि होने की पुष्टि हुई है। यह संक्रमित बीमारी एक पीड़ित व्यक्ति के सम्पर्क से दूसरे स्वस्थ्य व्यक्ति तक बहुत ही तीव्र गति से फैल रही है। रामगढ़ शहर अंतर्गत शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झण्डा चौक तक एक व्यस्त बाजार है जहाँ आमजनो की काफी भीड़ इकट्ठा होती है। यहां के दुकानदारों एवं आमजनों के द्वारा सोशल डिस्टनसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है एवं उक्त क्षेत्र के पास में कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने की काफी संभावना बनी हुई है। जिससे आमजनो के स्वास्थ्य/ मानव जीवन एवं लोकशांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
उक्त परिस्थितियों को देखते हुए रामगढ़ शहर अंतर्गत शनिचरा बाजार (चेक पोस्ट) से झण्डा चौक तक में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् निषेधाज्ञा जारी की गई है।
1. उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तरह का कपड़ो के दुकान / होजरी , जुता चप्पल का दुकान ज्वेलरी का दुकान , बंद रहेंगे।
2. इलेक्ट्रॉनिक सामग्रीयों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा । सर्विसिंग / मरम्मति के कार्य पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
3. कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के कोविड-19 के संबंध में Unauthenticated सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार – प्रसार नहीं करेंगे ।
4. Disaster Management Act – 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उक्त निदेशो का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश दिया जाता है । किसी भी उल्लंघन के लिए IPC ( अधिनियम संख्या 45 सन् 1960 ) की धारा 188,269,270 व 271 एवं Disaster Management Act – 2005 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायगी । यह आदेश आज दिनांक 09.07.2020 से दिनांक 16.07.2020 तक तक प्रभावी रहेगा । तदोपरांत स्थिति के अनुसार अग्रेतर निर्णय लिया जायेगा ।