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Ramgarh राशन कार्ड धारियों से संबंधित आवश्यक सूचना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभुकों के चयन हेतु निर्धारित मानक

समावेशन मानक (राशन कार्ड रखने हेतु योग्यता)

( a ) 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति जो भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों ।

( b ) सभी विधवा एवं परित्यक्ता जो भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों ।

( c ) वैसे सभी निःशक्त व्यक्ति जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 या इससे अधिक हो जो भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों ।

( d ) सभी आदिम जनजाति के सदस्य जो भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद् / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित न हों ।

(e) कैंसर , एड्स , कुष्ठ एवं अन्य असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियोजित / सेवानिवृत न हों ।

(f) सभी भिखारी एवं गृहविहिन व्यक्ति ।

उल्लेखित छ : ( 06 ) समावेशन मानकों(राशन कार्ड रखने हेतु योग्यता) के अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित वर्गों को भी शामिल किया जाता है :-

(क) कूड़ा चुनने वाला ( Rag Picker ) / झाड़ूकश ( Sweeper )

( ख ) निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिक ( construction worker ) / राजमिस्त्री ( Mason ) / अकुशल श्रमिक ( Unskilled Labour ) / घरेलू श्रमिक ( Domestic worker ) / कुली एवं सिर पर बोझ उठाने वाले अन्य श्रमिक ( coolie and other head load worker ) / रिक्शाचालक ( Rickshaw Puller ) / ठेला चालक ( Thela Puller ) ।

( ग ) फूटपाथी दुकानदार ( street Vendor ) / फेरीवाला ( Hawker ) / छोटे स्थापना के अनुसेवक ( Peon in Small Establishment ) / सुरक्षा प्रहरी ( Security Guard ) / पेन्टर ( Painter ) / वेल्डर ( welder ) / बिजली मिस्त्री ( Electrician ) / मैकेनिक ( Mechanic ) / दर्जी ( Tailor ) / नलसाज ( Plumber ) / माली ( Mali ) / धोबी ( Washerman ) / मोची ( Cobbler )।

नोट : -समावेशन मानक(राशन कार्ड रखने हेतु योग्यता) के आधार पर चिन्हित व्यक्तियों / परिवारों पर अपवर्जन मानक लागू नहीं होगा ।*

अपवर्जन मानक( राशन कार्ड रखने हेतु अयोग्य)

( a ) परिवार का कोई भी सदस्य , भारत सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश या इनके परिषद / उद्यम / प्रक्रम / उपक्रम / अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय इत्यादि / नगर निगम / नगर पर्षद / नगरपालिका / न्यास इत्यादि में नियाजित हो , अथवा ;

( b ) परिवार का कोई सदस्य , आयकर / सेवा कर / व्यावसायिक कर देते हैं , अथवा ;

( c ) परिवार के पास पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा दस एकड़ से अधिक भूमि है , अथवा ;

( d ) परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया मोटर वाहन है , अथवा ;

( e ) परिवार का कोई सदस्य , सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हैं . अथवा ;

( f ) वैसे परिवार के पास रेफ्रिजेटर / एयर कंडिशनर / वॉशींग मशीन है , अथवा ;

( g ) वैसे परिवार के पास कमरों में पक्की दिवारें तथा छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरो का मकान है , अथवा ;

( h ) वैसे परिवार के पास मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण ( ट्रैक्टर इत्यादि ) हैं ।