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फांसी रोकने के लिए निर्भया के दोषियों का नया दांव, कहा- दया याचिका में तथ्य पूरे नहीं थे

नई दिल्ली: निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में सभी चारों दोषियों के 3 मार्च को डेथ वारंट के अमल पर रोक लगाने के अनुरोध को लेकर दोषियों अक्षय सिंह और पवन कुमार गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत का रुख किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने फांसी पर रोक के अनुरोध वाली दोषी अक्षय सिंह की याचिका पर तिहाड़ जेल अधिकारियों को 2 मार्च तक जवाब देने के निर्देश दिए। अपने वकील के जरिए दाखिल याचिका में अक्षय सिंह ने दावा किया कि उसने भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक नई दया याचिका भी दाखिल की है जो अभी लंबित है।

अक्षय सिंह की ओर से पेश वकील ए.पी. सिंह ने कहा कि उसकी पहले की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया था और उसमें पूरे तथ्य नहीं थे। पवन गुप्ता ने अपनी याचिका में दलील दी कि उसकी सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। चारों दोषियों अक्षय सिंह, गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जानी है।