रामगढ़: जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार रामगढ़ द्वारा कोरोना से बचाव हेतु लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न क्षेत्रों को कंटेनमेंट/बफर जोन घोषित किया गया है।
चितरपुर- सोढ़, सिद्धेश्वर मंदिर के निकट, मरीज के मकान से सट्टे 10 घरों की परिधि तक। रजरप्पा प्रोजेक्ट, रजरप्पा स्टेडियम के निकट, मरीज के मकान से सटे 10 घरों की परिधि तक। मायल, हनुमान मंदिर के निकट, संक्रमित मरीज के घर से सटे 10 घरों की परिधि तक। मायल, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के निकट, मरीज के मकान से सटे 10 घरों की परिधि तक।
चितरपुर पूर्वी, सती पोखर के निकट मरीज के मकान से सटे 10 घरों की परिधि तक। छोटकीलारी, इंजीनियरिंग कॉलेज मुरुबन्दा के निकट, मरीज के मकान से सटे 10 घरों की परिधि तक। मांडू -मांडूडीह, nh-33 जोड़ा तालाब से पश्चिम की ओर 150 मीटर तक। कुज्जु, पी.ओ ऑफिस से उत्तर की ओर लगभग 150 मीटर तक। कुज्जु, कुज्जु-मुरपा रोड, शंकर जनरल स्टोर से उत्तर की ओर लगभग 150 मीटर तक। पुण्डी, पुण्डी कॉलोनी अमन राज शॉप से लगभग डेढ़ 150 मीटर तक। बंजी, डाकघर से पश्चिम की ओर लगभग डेढ़ 150 मीटर तक। माण्डूडीह, nh33 ओवरब्रिज से उत्तर की ओर लगभग डेढ़ सौ मीटर तक।
उपयुक्त अंकित क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी तथा किसी भी व्यक्ति एवं वाहन(जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं वाहन को छोड़कर) के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी के द्वारा भी उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब हो कि रामगढ़ जिले में कोरोना के रोकथाम हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अब तक जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 198 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।