अदालत ने पुलिस से मांगा विधायक ढुलू महतो का आपराधिक इतिहास, गिरफ्तारी पर रोक से इन्कार
धनबाद। हाइवा और टीपर लूट प्रकरण की सुनवाई करते हुए धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने गुरुवार को पुलिस से बाघमारा के विधायक ढुलू महतो का आपराधिक इतिहास मांगा। साथ ही पुलिस से कांड दैनिकी तलब की गई है। अदालत ने विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 13 मार्च निर्धारित की है।
किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा ,बॉबी खान एवं अमजद खान के विरुद्ध लूट मारपीट व आर्म्स एक्ट के धाराओं में केस दर्ज की गई थी। विधायक ढुल्लू इस मामले में नामजद आरोपी नही हैं। एक मार्च को पुलिस ने इस मामले में ढूल्लू महतो के आवास जाकर धारा 41 सीआरपीसी का नोटिस थमाया था।
प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 20 को किरण का 4 हाईवा व टीपर केशरगढ साइडिंग में चल रहा था। किरण को सूचना मिली कि ढुल्लू समर्थक उपरोक्त सभी लोग उनके हाईवा मशीन जबरन ले जा रहे हैं। मारपीट कर सुभाष से 2500 रुपये छीनने का भी आरोप है। सोनू शर्मा व बॉबी ने सुभाष को धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घुसकर घर में मारे हैं। नेतागिरी करेगा तो गाड़ी में भी आग लगा देंगे।
सुनवाई के दाैरान विधायक के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने अदालत से विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की प्रार्थना की। अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।