कुलदीप सेंगर की विधायकी रद्द, विधानसभा अध्यक्ष ने जारी की अधिसूचना
लखनऊ: रेप मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को एक और बड़ा झटका लगा है। सेंगर की विधायकी रद्द कर दी गई है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष ने अधिसूचना जारी की है। बता दें कि सेंगर उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक थे।
गाैरतलब है कि बीते 20 दिसंबर 2019 काे दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा सुनाते हुए काेर्ट ने कहा कि दोषी विधायक को बाकी बची उम्र जेल में काटनी होगी। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मामले में सेंगर पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जो उसे एक महीने के अंदर जमा करना होगा। उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद सेंगर तीस हजारी जिला अदालत परिसर के अदालत कक्ष में रो पड़ा। उसकी बहन और बेटी भी साथ में रोते हुए दिखाई दिये। काेर्ट के फैसले के बाद से ही सेंगर जेल में बंद है।