Logo
ब्रेकिंग
रामगढ़ विधानसभा में 72.22 प्रतिशत मतलब 258393 मतदाताओं ने किया मतदान। रामगढ़ करेगा वोट, 20 नवंबर के नारे से गूंज उठा शहर।l रामगढ़ विधानसभा के निर्देलीय प्रत्याशी पंकज ने जनसंपर्क कर मांगा वोट श्री गुरु नानक देव जी की 556वें जयंती पर रामगढ़ में निकाला भव्य शोभायात्रा जिला प्रशासन रामगढ़ का प्रयास हुआ सफल, बड़कागांव विधानसभा में 68.8 फ़ीसदी हुआ मतदान श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रंगोली बनाकर दिया मतदान का संदेश PCR अध्यक्ष वीरू कुमार ने बीमार पत्रकार चंद्रदीप बक्शी का जाना कुशलक्षेम, किया आर्थिक सहयोग श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर दूसरे दिन निकाली गई प्रभात फेरी। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव को लेकर पहले दिन नकाली गई प्रभात फेरी। रामगढ़: पुलिस ने 543 केजी डोडा किया बरामद, एक गिरफ्तार 

यूपी वाले हो जाएं सावधान

आपके बच्चे की गलती और आप चले जाएंगे जेल

मतलब आपके नाबालिक बच्चे चलाएंगे स्कूटी और पापा भेजे जाएंगे जेल |

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से नाबालिक वाहन चालकों के खिलाफ कड़े नियम लागू किया!

अगर आप यूपी में रहते हैं तो यह खबर आपके मतलब की है

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जोहार मैं विनीत शर्मा और हम बात कर रहे थे यूपी में लागू हुए नए ट्रैफिक रूल्स की |

 

उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए गए हैं, इसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है. यूपी परिवहन आयुक्त ने इसे लेकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई अभिभावक अपने नाबालिग बच्चे को गाड़ी चलाने के लिए देता है उसे तीन साल सजा और 25 हजार का जुर्माना भरना होगा.

यूपी परिवहन आयुक्त ने इस सिलसिले में सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को निर्देशित किया था, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखा है. इसके तहत अब 18 वर्ष से कम आयु के छात्र और छात्राएं वाहन नहीं चला सकेंगे.
परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के होते है. जिसे देखते हुए किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने की रोक लगाई गई है. नाबालिग से वाहन चलवाने पर वाहन स्वामी को दंडित किया जाएगा. इसके तहत वाहन मालिक को 3 साल तक जेल और 25 हजार का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है.
ऐसे में अपराध में इस्तेमाल किए गए वाहनो के रजिस्ट्रेशन को एक साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसे किशोर का फिर 25 की आयु पूरी करने के बाद ही लाइसेंस बन सकेगा. परिवहन विभाग के मुताबिक हाई स्कूल और इंटर में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूटी या अन्य वाहनों से आते हैं. ऐसे में वे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं. इससे उन्हें और दूसरों को चोट लगने का डर हमेशा रहता है.

अगर किसी 16 साल के नाबालिग के पाक वैध लाइसेंस है तो वो 50 सीसी इंजन की बाइक चला सकते हैं. ये नाबालिग किसी सार्वजनिक स्थान पर 50 सीसी का वाहन चला सकते हैं. इसके साथ ही धारा 5 के तहत इसका प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के पास वैध लाइसेंस नहीं तो वाहन के मालिक ऐसे व्यक्ति से न तो वाहन चलवाएगा और न ही इसकी अनुमति देगा.