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गुजरात के दाहेज में बॉयलर ब्लास्ट मामले में एनजीटी ने लगाया 25 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गुजरात के दाहेज में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में विस्फोट के मामले में 25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड में तीन जून को हुई इस दुर्घटना में आठ कामगारों की मौत हो गई थी।

एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी को 10 दिन के भीतर भरूच के डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष जुर्माने की राशि जमा करानी होगी। पीड़ितों व उनके परिजनों को दिए जा चुके हर्जाने या अनुग्रह राशि को घटाकर जुर्माना चुकाना होगा।

एनजीटी ने कहा कि यह जुर्माना कंपनी की गतिविधियों के कारण हुए नुकसान के आधार पर लगाया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि विधिवत योजना के अनुरूप डिस्टि्रक्ट मजिस्ट्रेट जुर्माने की राशि बांटेंगे। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जरूरतमंदों को उचित राशि मिले। एनजीटी ने कहा कि यह कंपनी खतरनाक रसायन बनाती है। ऐसे में कंपनी को आपात स्थितियों के लिए पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी।

सीएम रूपाणी ने जांच के दिए थे आदेश

बता दें कि गुजरात के भरुच जिले के औद्योगिक क्षेत्र दाहेज में पिछले दिनों एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में भीषण विस्फोट हो गया था। इसमें आठ लोगों की मौत हो गई और करीब 50 श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए थे। घायलों से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घटना पर दुख जताते हुए इसकी जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की मदद का एलान किया।

भरुच के पुलिस अधीक्षक राजेंद्रसिंह चूड़ास्मा ने बताया कि इंडस्टि्रयल एस्टेट स्थित यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार दोपहर बॉयलर फट गया। इससे फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। धमाका इतना तेज था कि 10 से 12 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। घटना के तत्काल बाद दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को भरुच और आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।