BJP MLA ढुलू महतो की संपत्ति आय से अधिक, शपथ पत्र देकर आयकर विभाग ने हाई कोर्ट को दी जानकारी
आयकर विभाग ने हाई कोर्ट को शपथ पत्र देकर जानकारी दी है कि विधायक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
धनबाद। बाहुबली विधायक ढुलू महतो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। यह जानकारी आयकर विभाग ने हाई कोर्ट रांची में शपथ पत्र देकर दी है। अब इस मामले की जांच आयकर विभाग (बेनामी प्रोपर्टी यूनिट) के संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे।
क्या है मामला
हाई कोर्ट के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए 2011 में रांची हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट रांची के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने 22 जनवरी, 2020 को सुनाई की। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विधायक ढुलू की संपत्ति जांच नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए बेंच ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया था। इसी मामले में मंगलवार को आयकर विभाग ने रांची हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर विधायक ढुलू द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी दी गई है।
अब आगे क्या
आयकर विभाग ने हाई कोर्ट को शपथ पत्र देकर जानकारी दी है कि विधायक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले की डिटेल जांच कराने के लिए बेनामी संपत्ति यूनिट (पटना) को लिखा गया है। संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। आयकर विभाग पूरी जांच रिपोर्ट 18 मार्च, 2020 को कोर्ट में पेश करेगी।
धनबाद, जेएनएन। बाहुबली विधायक ढुलू महतो ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। यह जानकारी आयकर विभाग ने हाई कोर्ट रांची में शपथ पत्र देकर दी है। अब इस मामले की जांच आयकर विभाग (बेनामी प्रोपर्टी यूनिट) के संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे।
क्या है मामला
हाई कोर्ट के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा विधायक ढुलू महतो पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए 2011 में रांची हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने पर हाई कोर्ट रांची के चीफ जस्टिस डॉ. रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने 22 जनवरी, 2020 को सुनाई की। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी विधायक ढुलू की संपत्ति जांच नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए बेंच ने आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। साथ ही तीन सप्ताह के अंदर शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया था। इसी मामले में मंगलवार को आयकर विभाग ने रांची हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर विधायक ढुलू द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी दी गई है।
अब आगे क्या
आयकर विभाग ने हाई कोर्ट को शपथ पत्र देकर जानकारी दी है कि विधायक ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। इस मामले की डिटेल जांच कराने के लिए बेनामी संपत्ति यूनिट (पटना) को लिखा गया है। संयुक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी जांच करेंगे। आयकर विभाग पूरी जांच रिपोर्ट 18 मार्च, 2020 को कोर्ट में पेश करेगी।