Logo
ब्रेकिंग
रामगढ़ पुलिस ने तीन तस्कर को किया गिरफ्तार, बिहार जारही लाखों कि शराब व दो वाहन जप्त भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोकसभा एवं विधानसभा में भाग लेने वाले वालेंटियर से जाने मतदान के अनुभव भाजपा नेता अनिल टाइगर ह*त्या के विरोध में विधानसभा के बाहर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भाजपा नेता अनिल टाइगर की ह*त्या के विरोध में रांची हुआ बंद, भाजपा नेता प्रतुल शहदेव गिरफ्तार झारखंड का ऐसा मंदिर, जहां महिलाओं के प्रवेश पर हैं रोक भगवान पर चढ़ती है शराब,100 वर्षों से हो रही प... राधा गोविंद यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह में 1152 स्टूडेंट्स को मिला शैक्षणिक प्रमाण पत्र राधा गोविंद विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह 9 मार्च को ,1150 विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी... अवैध नकली शराब फैक्ट्री हुआ भंडाफोड़, करीब 30 लाख रुपए का अवैध शराब जप्त झारखंड 10वीं बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन, आजसू ने फुका मुख्यमंत्री का पुतला माँ को कैद कर कुंभ गए बेटे की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने किया तलब, विधायक ने कि कार्रवाई की मांग

युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की कैद, 45 हजार जुर्माना

बरियातू के जोड़ा तालाब की युवती को सत्तार कॉलोनी निवासी आरोपी फराज अंसारी बहला-फुसलाकर भगा ले गया

रांची। रांची की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को मार्तंड प्रताप मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपित फराज अंसारी को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना बरियातू थाना कांड संख्या 65 /2011 का है।

बरियातू के जोड़ा तालाब की युवती को सत्तार कॉलोनी निवासी आरोपी फराज अंसारी बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के पिता ने 4 मार्च 2011 को थाना में आरोपित के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित फराज अंसारी का मोबाइल रिचार्ज का दुकान था। यहां युवती बराबर मोबाइल का रिचार्ज कराने आती थी।

आरोप है कि एक दिन युवती रिचार्ज कराने पहुंची तो आरोपी ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। युवती को जब होश आया तो उसने खुद को कोलकाता में पाया। वहां युवती के साथ आरोपित ने जबरन शारीरिक संबंध बनाया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर, पीडि़त युवती, उसके पिता तथा जांच पदाधिकारी की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।