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Ramgarh कपड़े एवं जूते दुकानों के संचालन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश

50 वर्ष या उससे अधिक या जिनकी चिकित्सीय स्थिति सामान्य न हो , उन्हें कार्य में नहीं लगाया जाय

रामगढ़: रामगढ़ जिला हेडक्वार्टर शहरी क्षेत्र में कपड़े एवं जूते के दुकानों/ प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
कपड़े दुकान एवं जूते दुकान संचालन के निमित्त अपने क्षेत्र के अंचल अधिकारी / थाना प्रभारी को लिखित रूप में सूचना देंगे । कपड़े दुकान एवं जूते दुकान संचालन हेतु अलग से अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है और न ही इसकी आवश्यकता है :

1. मिनिमम वर्कफोर्स का उपयोग किया जाय ।

2 ज्यादा जोखिम वाले कर्मी जैसे – उम्रदराज कर्मी ( 50 वर्ष या उससे अधिक उस ) जिनकी चिकित्सीय स्थिति सामान्य न हो , उन्हें कार्य में नहीं लगाया जाय ।

3. सभी कर्मी आपस में कम – से – कम 03 फीट या 01 मीटर की दूरी बनाये रखेंगे एवं एक जगह में 05 व्यक्ति या उससे अधिक कर्मचारियों का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा ।

4. दुकानों में पाँच ( 05 ) से अधिक व्यक्ति का एक साथ प्रवेश वर्जित रहेगा ।

5. सभी प्रदेश स्थलों पर हैंड सैनिटीज़र रखना एवं थर्मल स्कैनर द्वारा दुकान में कर्मियों एवं आगंतुकों के आगमन पर उनका जाँच करना सुनिश्चित करेंगे ।

6 सभी दुकानों में दुकानदार एवं ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी का पालन करना सुनिश्चित करेंगे ।

7 चेहरा ढकने वाले मास्क ग्राहक एवं दुकानदार दोनों के लिए प्रयोग करना अत्यावश्यक होगा ।

8. दुकानदार ग्राहकों का पूरा ब्योरा पंजी संधारित कर रखेंगे . जिसमें ग्राहकों का नाम , पता एवं मोबाईल न० अंकित करना अनिवार्य होगा ।

9. रेडिमेड कपड़ा बेचने वाले दुकानों में ट्राईल रूम का उपयोग नहीं किया जाना है ।

10. ग्राहकों को दुकान में प्रवेश करने के पहले मुख्य द्वार पर ही ग्लव्स पहनाना आवश्यक होगा , बिना ग्लव्स के वस्त्रों को नहीं छूने की अनुमति नहीं होगी ।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन करने का आदेश दिया गया है । किसी भी उल्लंघन के लिए आईपीसी ( अधिनियम संख्या -45 सन् 1960 ) की धारा -188 , 289 , 270 4 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम – 2005 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।