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युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपित को 10 साल की कैद, 45 हजार जुर्माना

बरियातू के जोड़ा तालाब की युवती को सत्तार कॉलोनी निवासी आरोपी फराज अंसारी बहला-फुसलाकर भगा ले गया

रांची। रांची की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शुक्रवार को मार्तंड प्रताप मिश्रा की अदालत ने सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर आरोपित फराज अंसारी को चार माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना बरियातू थाना कांड संख्या 65 /2011 का है।

बरियातू के जोड़ा तालाब की युवती को सत्तार कॉलोनी निवासी आरोपी फराज अंसारी बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के पिता ने 4 मार्च 2011 को थाना में आरोपित के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपित फराज अंसारी का मोबाइल रिचार्ज का दुकान था। यहां युवती बराबर मोबाइल का रिचार्ज कराने आती थी।

आरोप है कि एक दिन युवती रिचार्ज कराने पहुंची तो आरोपी ने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया। युवती को जब होश आया तो उसने खुद को कोलकाता में पाया। वहां युवती के साथ आरोपित ने जबरन शारीरिक संबंध बनाया। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर, पीडि़त युवती, उसके पिता तथा जांच पदाधिकारी की गवाही हुई। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया।