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रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को मिली जमानत, 31 मार्च को होगी सुनवाई, हजारीबाग केस में हाईकोर्ट से मिली बेल

रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में सजा को चुनौती देने वाली अफील पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हजारीबाग मामले पर उन्हें जमानत मिली है अभी रामगढ़ केस पर 31 मार्च को सुनवाई होगी। पूर्व विधायक ममता देवी को रामगढ़ सिविल कोर्ट और हजारीबाग सिविल कोर्ट ने दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है। जबतक रामगढ़ वाले मामले पर फैसला नहीं आ जाता तबतक ममता देवी अभी जेल में रहेंगी।

कोर्ट ने किस- किस को माना दोषी

8 दिसंबर को ही विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया था और सजा के बिंदु पर 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। ​​​​​​ इन लोगों में गोला गोलीकांड में दोषी करार ममता देवी, राजीव जायसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो के खिलाफ सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा।