हजारीबाग कोर्ट ने विधायक ममता देवी सहित अन्य 12 को 5 वर्षों की सजा सुनाई
हज़ारीबाग़ : झारखंड का बहुचर्चित गोला गोलीकांड में हजारीबाग कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. कोर्ट ने रामगढ़ विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा सुनायी है. बता दें कि पिछली सुनवाई दौरान कोर्ट ने विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी करार दिया था. व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश विशेष न्यायालय एमपी एमएलए की अदालत ने रजरप्पा थाना कांड संख्या 17/2016 मे सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी राजीव जायसवाल, विधायक ममता देवी, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, भावेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज, पूजा, कालेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, वासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महत्व को भादवि की धारा 147, 148,149,341,353,324 325,326,340,338,309,504,506 427 और 435 में दोषी पाया था.
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे कोर्ट
वहीं विधायक ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जयसवाल के सैकड़ों समर्थक आज 13 दिसंबर को हजारीबाग कोर्ट गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कोर्ट में सजा की सुनवाई सुनने के लिए पहुंचे हैं। कोर्ट द्वारा 5 वर्षों की सजा सुनाए जाने के बाद लोगों के बीच माहौल तनावपूर्ण व गमगीन हो गया। दोषी करार दिए गए लोगों के सगे संबंधी रोते बिलखते दिखे।