Logo
ब्रेकिंग
ले*वी के लिए ठेकेदारों को धम*की देने वाले पांडे गिरोह के चार अपरा*धी गिर*फ्तार रामगढ़ पुलिस ने लेवी के लिए हमले की योजना बना रहे मुखलाल गंझु को हथियार के साथ किया गिरफ्तार बालू खनिज के अवैध खनन व परिवहन पर 1 हाईवा वाहन को किया गया जब्त, प्राथमिकी दर्ज। जरुरतमंदों व गरीबो के लिए 31 अगस्त से शुरू होगा "खाना बैंक" इनलैंड पॉवर लिमिटेड ने कई विद्यालय को दिए वॉटर प्यूरीफायर, सेनेटरी पैड व लगाए पौधे Congress प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का जिला अध्यक्ष जोया परवीन ने किया स्वागत Kids world स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी कलर बेल्ट कराटे ग्रेडेशन के दौरान प्रतिभागियों ने कराटे के तकनीकों का प्रदर्शन किया! सांसद मनीष जायसवाल ने मंडईखुर्द वासियों से किया वादा निभाया Royal mens parlour का बरकाकाना मार्केट कांप्लेक्स में हुआ उद्घाटन!

धर्म स्‍वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी का इंतजार, मध्‍यप्रदेश कैबिनेट के समक्ष आज होगा पेश

भोपाल। धर्म स्‍वातंत्र्य विधेयक 2020  (Religious Freedom Bill 2020) को मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्‍यप्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी जो तीन दिनों का होगा। इस माह के शुरुआत में मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने इस विधेयक को ‘बेटी बचाओ अभियान’ बताया था। दरअसल इस विधेयक के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी जैसे मामलों पर रोक लगाना आसान हो जाएगा। मुख्‍यमंत्री ने कहा था, ‘यह हमारा ‘बेटी बचाओ अभियान’ है।’

‘लव जिहाद’  जैसे मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्‍य से लाए जा रहे इस विधेयक में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार कड़े प्रावधान लागू करने वाली है। इसके तहत अब धर्म परिवर्तन करा शादी करने वाले दोषियों को 5 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।

इस विधेयक के बाद लव जिहाद की पीड़िता के बच्‍चे के भरण-पोषण का दोनों का होगा। पिता की संपत्ति में भी बच्‍चे को उत्‍तराधिकार दिया जाएगा। ऐसे मामलों की शिकायत के बाद सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया है कि अब राज्‍य में कोई भी व्यक्ति किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी कर या षडयंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। इसका उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, तो पीड़ित के माता-पिता या सगे संबंधी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ऐसी शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। ऐसे मामले में अपराध गैर जमानती होगा।