राहुल गांधी को राहत, हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक
रांची। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ उत्पीड़क कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने साथ ही इस मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया है। राहुल गांधी के मोदी पर दिए गए विवादति बयान परअधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। समन के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया है।
इससे पहले रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी कर अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। इस मामले में वादी की ओर से राहुल पर मानहानि का मामला कोर्ट में दर्ज कराया गया है। इस क्रम में राहुल ने अधिवक्ता के जरिये झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे उत्पीड़क कार्यवाही बताते हुए निचली अदालत के हाजिर होने के समन पर रोक लगाने की मांग की थी।