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हथनापुर हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 7 आरोपितों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सिवनी : जिले के विशेष न्यायालय ने हथनापुर में हुई हत्या के मामले में  7 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि यह सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) आशिता श्रीवास्तव की न्यायालय में की गई। अभियोजन के तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा सभी आरोपितों को सुरेश यादव की हत्या का दोषी पाते हुए भा.द.वि. की धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई गई।

क्या था मामला
थाना लखनवाडा अंतर्गत आने वाले ग्राम हथनापुर में  हथनापुर में 18 अगस्त 2016 को रात 9.30 बजे रामकुमार पुत्र प्रेमी यादव, कन्हैया पुत्र रामकुमार, राजू उर्फ राजेश , मस्तराम पुत्र रघु यादव, विनोद पुत्र देवीसिंह, संजू पुत्र रामकुमार यादव और महेंद्र पुत्र रामकुमार यादव के द्वारा एक राय होकर सुरेश यादव को उसके घर के सामने पहले जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इसके बाद उसे चाकू और लाठियों से मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मामला कायम कर विवेचना उपरांत न्यायालय में हत्या और मारपीट के अपराध की धाराओं में अभियोग पत्र पेश किया था।