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विधायकों को अब मिल सकेंगे सदन की कार्यवाही के फुटेज, ये रहेंगे नियम

भोपाल: मध्य प्रदेश में अब विधायक सदन की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग ले सकेंगे। विधानसभा सचिवालय के नए नियम के अनुसार ये प्रावधान किया गया है।

इसके लिए सदन की कार्यवाही के जिस अंश के फुटेज चाहिए हों उसके लिए विधायकों को निर्धारित 100 रुपये देने होंगे। फुटेज निकालने से पहले विधायकों को आवेदन करना होगा। वहीं, विधायकों को वचन पत्र देना होगा कि वे खुद फुटेज इस्तेमाल करेंगे।

विधानसभा स्पीकर की अनुमति पर ये फुटेज मिलेगी। हालांकि रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग होने पर इसे सदन की अवमानना माना जाएगा। इसमें खास बात ये है कि यदि इस फुटेज को प्रमाण के तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा तो इसे साक्ष्य नहीं माना जाएगा।