भोपाल। तलैया थाना पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर उसके शौहर के खिलाफ तीन बार तलाक बोलने पर मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम-चार, के तहत केस दर्ज किया है। आरोपित को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया।। वहां से उसे जेल भेजने का आदेश दिया गया। पुलिस के मुताबिक मूलत: नालंदा जिला, बिहार निवासी शानू मालीपुरा पीरगेट में रहता है। सितंबर-2019 में उसका निकाह बुधवारा निवासी 23 वर्षीय महिला से हुआ था। महिला के पिता के निधन हो गया था, इसके बदले उसकी मां को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। निजी काम करने वाले शानू को इस बात का पता चला तो वह पत्नी से अपनी मां से रुपये लाने का दबाव बनाने लगा। लॉकडाउन के बाद शानू की आर्थिक स्थिति और बिगड़ी तो उसने आए दिन दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। तीन मार्च का महिला अपनी मां के घर पर थी।
Related Posts
शाम को लगभग छह बजे शानू अपनी ससुराल पहुंचा। सास ने शानू की आवभगत करते हुए पत्नी से झगड़ा नहीं करने की समझाइश देना चाही। उधर शानू ने भड़कते हुए सास के सामने पत्नी से गाली गलौज करना शुरू कर दी। साथ ही तीन बार तलाक बोलते हुए संबंध खत्म करने की धमकी देकर वहां से चला गया। गुरुवार रात को मां-बेटी थाने पहुंची और घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित शानू के खिलाफ गाली गलौज कर धमकाने और मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम-चार के तहत केस दर्ज कर लिया। शानू को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया था।