Logo
ब्रेकिंग
झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय दुलमी का मंत्री रामदास सोरेन ने किया उद्धघाटन। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की संसदीय सत्रों में पहली ही बार में बेमिसाल उपलब्धि गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा रामगढ़ के लगातार दूसरी बार प्रधान बने परमिंदर सिंह कालरा एलपी ट्रक ने स्कूली बच्चों से भरी ऑटो को मारी टक्कर । चार की मौत , आधा दर्जन बच्चों की हालत नाजुक ... पुलिस एसोसिएशन रामगढ़ शाखा का चुनाव संपन्न, मंटू अध्यक्ष और अनंत बने सचिव प्रेस क्लब रामगढ़ के भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पिछड़े वर्ग की जातियों के अध्ययन को लेकर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में ... अकादमी संगीत की शिक्षा और कला को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है सुधीर मंगलेश ब्रेन हेमरेज से पीड़ित पिता के इलाज लिए आर्थिक सहायता देने कि मांग Monginis Cake Shop अब आपके शहर रामगढ़ में, Anshu plaza, नईसराय

धर्म स्‍वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी का इंतजार, मध्‍यप्रदेश कैबिनेट के समक्ष आज होगा पेश

भोपाल। धर्म स्‍वातंत्र्य विधेयक 2020  (Religious Freedom Bill 2020) को मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 28 दिसंबर से मध्‍यप्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी जो तीन दिनों का होगा। इस माह के शुरुआत में मध्‍यप्रदेश के मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने इस विधेयक को ‘बेटी बचाओ अभियान’ बताया था। दरअसल इस विधेयक के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कर शादी जैसे मामलों पर रोक लगाना आसान हो जाएगा। मुख्‍यमंत्री ने कहा था, ‘यह हमारा ‘बेटी बचाओ अभियान’ है।’

‘लव जिहाद’  जैसे मामलों पर रोक लगाने के उद्देश्‍य से लाए जा रहे इस विधेयक में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार कड़े प्रावधान लागू करने वाली है। इसके तहत अब धर्म परिवर्तन करा शादी करने वाले दोषियों को 5 से 10 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा।

इस विधेयक के बाद लव जिहाद की पीड़िता के बच्‍चे के भरण-पोषण का दोनों का होगा। पिता की संपत्ति में भी बच्‍चे को उत्‍तराधिकार दिया जाएगा। ऐसे मामलों की शिकायत के बाद सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कह दिया है कि अब राज्‍य में कोई भी व्यक्ति किसी को बहला-फुसलाकर, डरा-धमका कर शादी कर या षडयंत्र कर धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएगा। इसका उल्‍लंघन करने वालों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी। प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जाता है, तो पीड़ित के माता-पिता या सगे संबंधी भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ऐसी शिकायत पर पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करेगी। ऐसे मामले में अपराध गैर जमानती होगा।