झारखंड में गुटखा और पान मसाला बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश
पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है.
रांची : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने आदेश जारी करते हुए पूरे राज्य में सार्वजानिक जगहों पर सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों जैसे- सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का, खैनी, जर्दा, गुटका और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उपयोग पर 27 जुलाई 2021 तक के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही तमाम तरह के तम्बाकू उत्पादों का उत्पादन, बिक्री, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है.
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुये स्वास्थ्य विभाग ने उक्त निर्णय लिया है. बता दें कि पान मसाला, खैनी, जर्दा और गुटका खाकर जहां-तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है.